Juhi Chawla : 5G टेक्नोलॉजी पर दिल्ली HC ने खारिज की जूही चावला की याचिका, लगाया 20 लाख का जुर्माना
एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla ने 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी (5G Telecom Technology) से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है. जूही चावला ने नेटिजन्स से विकिरण के दुष्प्रभावों पर थोड़ा शोध करने का आग्रह किया है. जूही ने बुधवार तड़के इंस्टाग्राम पर इस बारे में बात की कि 5G के साथ विकिरण तेजी से कैसे बढ़ेगा और रुचि रखने वाले लोगों से 2 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय में होने वाली पहली वर्चुअल सुनवाई में उनके साथ शामिल होने का अनुरोध किया.
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कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पूरी कोर्ट फीस भी जमा नहीं कराई जो डेढ़ लाख से ऊपर है. उन्हें एक हफ्ते के भीतर यह रकम देने का निर्देश दिया गया. कोर्ट ने कहा कि पूरी याचिका लीगल एडवाइज पर आधारित थी जिसमें कोई तथ्य नहीं रखे गए. याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया. यह इसी बात से जाहिर होता है कि उन्होंने कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो लिंक अपने फैंस के साथ शेयर किया.
बुधवार तड़के हिंदी और अंग्रेजी में एक इंस्टाग्राम वीडियो में बोलते हुए जूही (Juhi Chawla) ने कहा, ‘लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अचानक क्यों उठी और मुकदमा दायर किया. मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि मैं आज नहीं उठी. मैं बोल रही हूं पिछले 10 वर्षों से विकिरण, सुरक्षित सेल फोन का उपयोग, सेल फोन टॉवर विकिरण और जितना संभव हो सके जागरूकता फैलाने की कोशिश की.’
जूही चावला की याचिका में दावा किया गया है कि 5जी वायरलेस प्रौद्योगिकी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है. चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका दायर कर कहा है कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा.